बस्तर अनलॉक की समयावधि में कलेक्टर ने किया विस्तार, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक होंगे संचालित, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

जगदलपुर। अनलॉक की समयावधि में कलेक्टर ने विस्तार किया है। मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक होंगे संचालित, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर ने आदेश जारी करते हुए निम्न गतिविधियों को छूट/प्रतिबंध लगाई है।

1. आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

i. सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल / थियेटर बंद रहेंगे।

ii. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।

iii. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। iv. वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

निम्नलिखित गतिविधियाँ होंगी संचालित..

2. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें यथा कपड़ा, जूता चप्पल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाईलस, इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक, फैंसी, काष्ठ कला, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला- गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक खुले रहेगें।

परन्तु गोमस्ता लायसेंस के शर्तों के अनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह मे एक दिन बंद रखना होगा।

3. क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डेलिवरी की समय सीमा रात्रि 10 बजे तक ही होगा। 

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।

देखें आदेश..


दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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