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Continue to Chatअधिनियम की विसंगति से पार्षद नहीं बन सकते हैं, महापौर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान में बाधित करते हैं, उम्र की विसंगतियां, पार्षद के लिए उम्र की अहर्ताएं 21 वर्ष एवं महापौर पद की अहर्ताएं 25 की प्रावधान बन रही है बाधा https://cgtimes.in/4177/