जगदलपुर। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिये जारी प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। बस्तर जिले में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन रात आठ बजे तक करने की छूट दी गई है। रात आठ बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प आदि को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन करने की मनाही थी, इसमें आंशिक संशोधन करते हुये होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिये रात्रि 10.00 बजे तक की अनुमति दी गई है व होटल, रेस्टोरेंट संचालक रात 11.30 बजे तक टेक अवे की सुविधा ग्राहकों को दे सकते हैं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जारी आदेश में कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे। अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

देखें जारी आदेश…
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दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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