जगदलपुर। करोना के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने प्रशासन लगातार नये प्रयोग कर रहा है। आज देर शाम कलेक्टर ने नया आदेश जारी करते हुए कर्फ़्यू के समयावधि में आंशिक संसोधन किया है। अब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। साथ ही होटल रेस्टोरेंट्स में बैठकर भोजन करने के लिए रात्रि 8 बजे तक की अनुमति होगी। इसके बाद रात्रि 10 बजे तक घर ले जाने की सुविधा होगी।

देखें आदेश…

साथ ही अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमाण्डर अनुभाग बस्तर द्वारा तहसील बस्तर एवं बकावण्ड क्षेत्रान्तर्गत आयोजित होने वाले सभी स्तर के स्थानीय साप्ताहिक हाट-बाजारों को 10 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोकुल रावटे ने बताया कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी की गई गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्णं जिला में धारा 144 प्रभावशील है। वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण हेेतु लोकहित में परिस्थिति अनुरूप अतिरिक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए क्षेत्र के साप्ताहिक हाट-बाजारों के प्रतिबंधित किया गया है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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