जगदलपुर। जिले में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ राजस्व और पुलिस विभाग के द्वारा जुर्माना और एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बस्तर गोकुल रावटे ने बताया कि 14 मई को ग्राम सिवनी के आमागुड़ा पारा में हिरदु मौर्य की सुपुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में 30 से 40 लोगों की भीड़ थी। वर्तमान कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 10 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति है। रात्रि 07:45 बजे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भानपुरी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार बस्तर के दल के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान अनुमति से अधिक भीड़ एकत्रित होने की वजह से दस हज़ार रुपए का अर्थदंड किया गया एवं भीड़ को खाली कराया गया।
इसी प्रकार ग्राम सोनारपाल में भानु कृषि केंद्र के संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी दुकान खुला रखने की वजह से पांच हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया। शाम 6:15 बजे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के भ्रमण के दौरान यह संस्थान खुला पाया गया था। वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार अनुमति प्राप्त संस्थान प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकती है।
13 मई को ग्राम केशरपाल में तुलाराम द्वारा बिना अनुमति के अपने पुत्र का विवाह किये जाने पर पिता-पुत्र के विरुद्ध थाना भानपुरी में एफआईआर दर्ज की गई। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम हेतु संबंधित तहसीलदार की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसी प्रकार 12 मई को ग्राम मुरकुची में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बस्तर एवं तहसीलदार बस्तर के भ्रमण के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 3 व्यक्तियों से 1200 रु. का जुर्माना वसूला गया। ग्राम सोनारपाल में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बस्तर एवं तहसीलदार बस्तर के भ्रमण के दौरान शाम 06:40 बजे राहुल बूट हाउस के संचालक द्वारा एक ग्राहक को फल विक्रय करते हुए पकड़ा गया। दुकान संचालक को कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की समझाईश देने के साथ ही 05 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया।