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नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

जगदलपुर। शहर के पुलिस थाना कोतवाली में 22 जून को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनकी नाबालिक पुत्री जो 21 जून को घर से बिना बताये कहीं चली गई है, कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 287/2020 धारा 363 भादवि. दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस अधीक्षक जीतेन्द्र सिंह मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अमित सिदार, संजय वट्टी, गुनेशवरी नरेटी एवं प्रआर. चोवादास गेंदले, आरक्षक गायत्री प्रसाद तारम का टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा लगातार गुमशुदा नाबालिका की तलाश कर, टीम पश्चिम बंगाल रवाना किया गया।

कोतवाली टीआई ‘एमन साहू’ ने बताया कि उक्त टीम के द्वारा 5-6 दिनों तक लगातार अपृहता की तलाश कर 22 जुलाई को स्थान रायदिगी, हावड़ा पश्चिम बंगाल में टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर गुम बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। जहाॅं पर बालिका से विधिवत् पुछताछ पर अपने कथन में बताया कि आरोपी जहीरूल ईस्लाम मलिक, पिता नुरहसन मलिक उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रायदिगी, थाना श्यामपुर, हावड़ा पश्चिम बंगाल के द्वारा बहला फुसलाकर, भगा ले गया व जबरन इच्छा के विरूद्ध शारीरिक शोषण किया है। जिस पर, आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 366, 376, भादवि. 06 पाक्सो एक्ट घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिस्ट रिमांड पर लिया गया है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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