बीजापुर कलेक्टर ने दुकानों को खोलने हेतु जारी किए निर्देश, जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दुकानदारों पर लगेगा अर्थदंड

बीजापुर। भारत सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.डी. कुंजाम द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है। जिले के शहरी क्षेत्र में सभी shops and Establishment Act के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान, निजी एवं व्यवसायिक को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकु, सामुदायिक भवन सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान, निजी एवं व्यवसायिक, को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकु, सामुदायिक भवन सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के खोलने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान ( घर में ) विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिले में 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में दी जा रही दुकान संचालन की अनुमति शर्तो के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए। शत प्रतिशत के्रता विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनीटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 01.01 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए। मार्किंग के बगैर दुुकानों का संचालन न किया जाय। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर, सामाजिक दूरी तय से क्रय विक्रय की कार्यवाही की जाय। मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होगा, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन पर अर्थदण्ड 500 रुपये द्वितीय उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यन्त तक सील किया जावेगा। अतः सुनिश्चित करें कि शर्तों के अधीन ही दुकानों को संचालन किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकान संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। किसी भी स्थिति में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान गुटखा एवं तंबाखू विक्रय की दुकान, व्यायामशाला, तरणताल, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, सामाजिक समारोह के भवन ,वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र , बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।

भोजन सामग्री विक्रय के सभी दुकानें टेक अवे सुविधा के साथ संचालित होगी। दुकान के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक, राजकीय शैक्षणिक संस्थायें पूर्ववत बंद रहेगी। वर्तमान सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित हैए केवल विशेष आवश्यकता होने पर अपने निजी वाहन से घर से निकलें। शहरी क्षेत्र में भी वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु अनुविभागय दण्डाधिकारी बीजापुर से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

3 thoughts on “बीजापुर कलेक्टर ने दुकानों को खोलने हेतु जारी किए निर्देश, जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दुकानदारों पर लगेगा अर्थदंड

  1. 645197 918675I really delighted to discover this internet website on bing, just what I was searching for : D too saved to fav. 259693

  2. 903687 675840Hi there, just became aware of your weblog by means of Google, and discovered that it is truly informative. Ill be grateful in case you continue this in future. Lots of men and women will benefit from your writing. Cheers! 761588

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!