कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए MPM अस्पताल  अधिकृत, शासन द्वारा निर्धारित दर पर इलाज करवा सकते हैं मरीज

जगदलपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर शहर के एमपीएम निजी अस्पताल को अधिकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री बंसल द्वारा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत जगदलपुर शहर के अघनपुर में स्थित एमपीएम निजी चिकित्सालय में उपलब्ध 200 बेड में से 50 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने हेतु ओदश जारी किया गया है। इस अस्पताल में 6 नवम्बर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज शासन द्वारा निर्धारित दर पर अपना ईलाज करवा सकते हैं। एमपीएम चिकित्सालय में ईलाज कराने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को निर्धारित शुल्क का भुगतान स्वंय को करना होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निजी अस्पताल की श्रेणी एवं मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से मरीजों के लिए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। जिसके के अन्तर्गत एनएबीएच अस्पताल में भर्ती सामान्य श्रेणी के मरीजों के लिए आईसोलेशन बेड एवं देखभाल के लिए सहायक, ऑक्सीजन तथा पीपीई किट की सुविधा के लिए 6 हजार 200 रूपए तथा सर्वर सिकनेस के अन्तर्गत मरीजों को आईसीयू के साथ वेंटीलेटर केयर तथा पीपीई किट की सुविधा के लिए 12 हजार रूपए की शुल्क निर्धारित की गई है। इसी तरह गंभीर सर्वर सिकनेस के मरीजों को आईसीयू एवं वेंटीलेटर केयर तथा पीपीई किट की सुविधा के लिए 17 हजार रूपए की शुल्क निर्धारित की गई है। इसी तरह नाॅन एनएबीएच अस्पताल में भर्ती सामान्य श्रेणी मरीजों को आईसोलेशन बेड एवं देखभाल के लिए सहायक, ऑक्सीजन एवं पीपीई किट की सुविधा के लिए 6 हजार 200 रूपए तथा सर्वर सिकनेस के अन्तर्गत मरीजों को आईसीयू के साथ वेंटीलेटर केयर तथा पीपीई किट की सुविधा के लिए 10 हजार रूपए की शुल्क निर्धारित की गई है। गंभीर सर्वर सिकनेस के मरीजों को आईसीयू एवं वेंटीलेटर केयर तथा पीपीई किट की सुविधा के लिए 14 हजार रूपए की शुल्क निर्धारित की गई है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
error: Content is protected !!