जगदलपुर। कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए 15 अप्रैल से सम्पूर्ण बस्तर जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के 13 अप्रैल के आदेश को लेकर कलेक्टर श्री रजत बंसल द्वारा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए आज आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानो को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाएंगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी कर हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाएगा। पेट्रोल पम्प, दवा की दुकानें एलपीजी गैस एजेंसियां, अस्पताल, पालतू पशु के चारा दुकानें और आवश्यक सेवाओं पूर्व मे जारी आदेशानुसार संचालित होगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति उपरांत फल, सब्जी के परिवहन मे लगे वाहनों को भी पेट्रोल/डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। दुग्ध विकेता सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं शाम 5.00 बजे से 6.30 बजे तक डोर टू डोर पहुंचाकर या दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए दूध का विक्रय कर सकेंगे। सब्जी व फल विक्रेता ठेलों मे कालोनी मे घर-घर जाकर बेचे जाने की अनुमति होगी। इस शर्त पर कि वे सीधे खेतों और गांवों से अपनी आपूर्ति प्राप्त करते हैं। ये विशुद्ध रूप से होम डिलीवरी/डोर -टू-डोर डिलीवरी होगी। सब्जियों के बाजार या सब्जी-फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ठेलों मे चलते हुए सब्जी, फलों के साथ चांवल, दाल, तेल, आटा, नमक आदि बेचने की अनुमति सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक ही होगी। इस दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा मे ठेले को जप्त करने या अर्थदण्ड या चालन की कार्यवाही करेगें । एटीएम खोलने और कार्य करने की अनुमति रहेगी। बैंको को केवल अपने कार्यालय के कर्मचारियों के लिए खुले रहने की अनुमति होगी, और वह भी केवल एटीएम में नकदी भरने के लिए, कंटेनमेंट अवधि के दौरान बैंक आम जनता के लिए बंद रहेंगे।