भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्य अधिवक्ता एल. ईश्वर राव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा : संक्रमण का प्रभावी रोकथाम, टीकाकरण का आधार होना चाहिए न कि अंत्योदय या बीपीएल

अन्त्योदय, बीपीएल कार्ड को प्राथमिकता देने के स्थान पर रजिस्ट्रेशन एवं कंटेन्मेंट क्षेत्रों के आधार पर किया जाये टीकाकरण

जगदलपुर। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, अधिवक्ता एल.ईश्वर राव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र प्रेषित कर कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में कहा कि 18 वर्ष के ऊपर के समस्त व्यक्तियों को टीकाकरण की घोषणा के बाद टीकाकरण के लिये प्राथमिकता तय करने में अन्त्योदय, बीपीएल कार्ड आदि को प्राथमिकता देने के स्थान पर कोरोना कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम को आधार बनाया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एवं कंटेन्मेंट क्षेत्रों के आधार पर जहां अधिक कोरोना प्रभावित हो वहां पूरे कंटेन्मेंट क्षेत्र को टीकाकरण करते हुए 18 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के टीकाकरण करना सुनिश्चित करना आज की परिस्थिति में मानव जीवन के हित में होगा।

उन्होंने कहा कि टीका व टीकाकरण की व्यवस्था के अनुपात में पात्र जन की संख्या अत्यधिक होने से सुचारू रूप से टीकाकरण के लिये प्राथमिकता तय करने में अन्त्योदय, बी.पी.एल. कार्ड आदि को प्राथमिकता देने के स्थान पर कोरोना कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम को आधार बनाया जाना न्यायसम्मत होगा। जिसके लिये पहली प्राथमिकता, शासन-प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अत्यंत आवश्यक सेवा जिन लोगों के माध्यम से संचालित करवाया जा रहा है। उन समस्त लोगों को चाहें वे शासकीय हो या सामान्य जन उन्हें प्राथमिकता के साथ टीका लगाया जाना चाहिए। जैसे कि भारत सरकार द्वारा हेल्थकेयर, फ्रंट लाइन वारियर्स के टीकाकरण से प्रारम्भ किया गया था। अब चूँकि 18 वर्ष तक के व्यक्तियों को टीकाकरण लगाने के लिए विस्तारित किया गया है।

श्री राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भी टीकाकरण के निमित्त कोरोना योद्धा के लाइन को विस्तार देते हुए प्रत्येक उस व्यक्ति को जो इस संक्रमण के लॉक डाउन अवधि में लोगों के बीच रहकर अत्यंत आवश्यक सेवा व सामग्री उपलब्ध कराने में जुटे है। उन समस्त लोंगों को जिसमें निगम, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी (इनमें वे जिनसे लॉक डॉउन की अवधि में काम लिया जाता है।) न्यायपालिका के अधिकारी, अधिवक्ता व कर्मचारी (इनमें वे जो लॉक डॉउन की अवधि में कार्यरत रहते है।), पत्रकार (जो लॉकडाउन में कार्यरत रहते हैं।) एवं दवाई, दूध,किराना,सब्जी, फल,पेट्रोल आदि के मालिक व कर्मचारी (जो भी लॉक डॉउन में कार्यरत रहते है।) एम्बुलेंस व आवश्यक परिवहन में लगे चालक, सेवाभावी लोग (जिसमें कोई व्यक्ति,संस्था,संगठन, धार्मिक या राजनैतिक दल जो निशुल्क श्रम या धन से आवश्यक सामग्री व सुविधा को जुटाने में लगें रहे है।) टीकाकरण में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जिससे उन लोंगों के स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ उनके अन्य लोगों से संपर्क में आने से अन्य को संक्रमण पहुँचाने के खतरे को कम किया जा सकता है। जो संक्रमण के प्रभावी रोकथाम में कारगर होगा। तदुपरांत व्यक्ति के स्वयं द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं कंटेन्मेंट क्षेत्रों के आधार पर पूरे कंटेन्मेंट क्षेत्र को टीकाकरण करते हुए 18 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के टीकाकरण करना सुनिश्चित करना आज की परिस्थिति में न्यायसम्मत होगा। और यह मानव जीवन के हित में है।

देखें पत्र..

दिनेश के.जी. (संपादक)

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