शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 06 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित, बस्तर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जगदलपुर। कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा जन-सुरक्षा एवं सुविधा की दुष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में पदत्त शक्तियों…

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