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बस्तर जिला प्रशासन ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, इन गतिविधियों को मिली शर्तों के साथ छूट, देखें आदेश..

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जगदलपुर। जिले में बढ़ते कोरोना प्रसार पर लगाम लगाने बस्तर जिला प्रशासन ने एक बार फिर लाॅकडाॅउन बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। इस बाबत् कलेकटर ने आदेश भी जारी किया है। प्रशासन ने कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके तहत किराना दुकान, डेली नीड्स, आटा चक्की, अंडा, मटन मछली, दूध डेयरी, वाहन मरम्मत, पंचर, ओटो पार्टस्, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेज, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें, पेट शॉप आदि दुकानो को प्रातः 06 बजे से दोपहर 03 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकानें (ऐप से होम डिलवरी को छोड़) मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सभी पहले की तरह बंद रहेंगी। होटल और रेस्तरां से (ज़ोमेटो व स्विगी) होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी गई है, रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है। जारी आदेश के अनुसार जिन चीजों में छुट दी गयी है और जिनमें पाबंदिया हैं, वो इस प्रकार हैं…

देखें आदेश…

 

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