जगदलपुर। अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं से स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 से 50 वर्ष की आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार मूलक कार्य के लिए ऋण की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इनमें टैªक्टर ट्राली योजना के लिए 9.93 लाख, डेयरी योजना के लिए 5 लाख, मछलीपालन, बकरी पालन के लिए 5 लाख, वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री के लिए 3 लाख, समूह में मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राईस मिल, दाल मिल के लिए 5 लाख, उद्योग हेतु टर्म लोन योजना फेब्रीकेशन, बेकरी, सीमेंट, पोल एवं गमला, ब्रिक्स के लिए 5 लाख, परिवहन कार्य हेतु गुड्स कैरियर योजना के तहत 7.23 लाख पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत 7.19 लाख सेवा कार्य हेतु टर्म लोन किराना, ब्यूटी पार्लर के लिए 1 लाख, कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर के लिए 2 लाख, फोटो काॅपी, स्टेशनरी, कपड़ा व्यवसाय के लिए 3 लाख, स्व-सहायता माईक्रो क्रेडिट योजना कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला उद्योग, बेकरी के लिए 5 लाख आदिवासी महिला सशक्तिकरण ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर के लिए 2 लाख रूपए तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रूपए तक होनी चाहिए। वाहन संबंधी योजना का लाभ लेने के लिए लाइसेंस एवं ट्रैक्टर हेतु आवेदन के लिए 5 एकड़ भूमि होना आवश्यक हैै। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं से भी आवेदन आंमत्रित कि गए हैं। इस योजना के तहत कपड़ा दुकान, किराना दुकान, बर्तन दुकान, होटल व्यवसाय, गैरेंज, मूर्गी पालन, चिकन सेंटर, फैन्सी स्टोर, स्टेशनरी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्राॅनिक रिपेयरिंग, बेकरी व्यवसाय आदि से संबंधित प्राप्त आवेदनों को बैंकों को प्रेषित किया जाएगा और ऋण स्वीकृति पर अधिकतम 10 हजार रूपए तक अनुदान दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक शहरी क्षेत्र के व्यक्ति की अधिकतम वार्षिक आय 51 हजार 500 रूपए और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की अधिकतम वार्षिक आय 40 हजार 500 रूपए होनी चाहिए तथा यह पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ तहसीलदार या सरपंच द्वारा सत्यापित एवं जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के लिए आवेदन 10 जून तक कलेक्टोरेट परिसर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय भवन के कक्ष क्रमांक एफ21, 22 एवं 23 में कार्यालयीन दिवस में सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक जमा की जा सकती है।