नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे शुभारंभ, आपसी सहमति से होगा प्रकरणों का निपटारा

जगदलपुर 8 मार्च 2019/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 9 मार्च को जिला न्यायालय परिसर जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति श्री अजय कुमार त्रिपाठी सवेरे 10 बजे इस लोक अदालत का शुभारंम करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 9 मार्च को तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है और प्रकरणों का बिना विवाद के निराकरण होता है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से होने के कारण दोनों पक्षों में वैमनस्यता समाप्त हो जाती है और यह निर्णय अंतिम होता है, जिसकी कोई अपील नहीं होती। व्यवहार प्रकरणों में न्याय शुल्क की भी वापसी हो जाती है।
श्री वर्मा ने बताया कि 9 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए बस्तर जिले से अब तक 778 प्रकरणों का चिन्हाकन किया गया है। इसमें 213 आपराधिक प्रकरण, 41 व्यवहार प्रकरण, 132 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 138 नि.ई. एक्ट के 297 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 54 प्रकरण, श्रम विवाद के 32 प्रकरण तथा जनोपयोगी सेवाओं के 9 प्रकरण शामिल हैं। इसी तरह विवाद पूर्व प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु बैंको द्वारा वसूली के 2011, विद्युत विभाग के 182, जलकर के 26, बी.एस.एन.एल. के 200 प्रकरण और महेन्द्रा फाईनेंस कम्पनी के 10 प्रकरण, इस तरह कुल 2429 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष 9 मार्च के अलावा 13 जुलाई 2019, 14 सितम्बर 2019 तथा 14 दिसम्बर 2019 को नेशनल लोक अदालत के लिए तिथि निर्धारित की गई है।
जिला न्यायाधीश श्री वर्मा ने बताया कि गत वर्ष 2018-19 में आपसी समझौते के आधार पर 504 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में लगभग 3500-4000 प्रकरण लंबित रहते हैं और प्रत्येक लोक अदालत के माध्यम से लगभग 100 प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। श्री वर्मा ने लोक अदालत की उपयोगिता और महत्ता के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए संचार माध्यमों से सहयोग की अपील की है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में आज जिला न्यायालय के मध्यस्ता कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री डी.एन.भगत, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अच्छे लाल काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अभिषेक शर्मा, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री संजय सिंह और सचिव जिला अधिवक्ता संघ श्री एल.ईश्वर उपस्थित थे।