छत्तीसगढ़जगदलपुर

जगदलपुर शहर में कोटपा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, तंबाकू बेचने वालों पर चला जिला प्रशासन की कार्रवाई का डंडा

जगदलपुर। राज्य सरकार के निर्देश और जिला कलेक्टर एस. हरीश के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत जगदलपुर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के विक्रय, प्रचार-प्रसार और खुलेआम धूम्रपान करने वालों पर चालानी कार्यवाही की।

इस अभियान का नेतृत्व अपर कलेक्टर सी.पी. बघेल ने किया, जबकि पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में बोधघाट थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों जैसे दंतेश्वरी कॉलेज, कलेक्टर कार्यालय, जिला सत्र न्यायालय, जिला पंचायत एवं बस स्टैंड के आसपास दुकानों, बाजारों, शैक्षणिक व शासकीय परिसरों के पास कार्रवाई की गई। टीम ने तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों को कड़ी समझाइश दी, चालान काटे और वैधानिक चेतावनी वाले स्टिकर दुकान में अनिवार्य रूप से लगाने हेतु निर्देश दिए। अभियान के दौरान मादक पदार्थों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रति भी जागरूकता लाई गई।

इस संयुक्त टास्क फोर्स टीम में बोधघाट थाना से मंसूर अली, स्वास्थ्य विभाग से यू.एस. साहू (जिला तंबाकू नियंत्रण सेल), शिक्षा विभाग से जिला नोडल अधिकारी कमलेश रामटेके, महिला एवं बाल विकास विभाग से शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आबकारी विभाग से सुरेश पुरैना, नगर निगम जगदलपुर से स्वास्थ्य निरीक्षक विनय शर्मा और समाज कल्याण विभाग से दया दास मानिकपुरी शामिल रहे। अभियान में बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर व उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करने, तंबाकू सेवन से बचने और कोटपा एक्ट के नियमों का पालन करने की अपील की है। यह साप्ताहिक चालानी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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