सीजीटाइम्स। 16 मई 2019
जगदलपुर। कर्ज के मामले में जेल भेजे गए किसान श्री तुलाराम मौर्य और श्री सुखदास को गुरुवार को जमानत मिल गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएम भगत ने अधिवक्ता श्री डी वर्मा और श्री वीरेन्द्र बहोते द्वारा की गई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद जमानत की मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा चेक बाउंस के मामले में दायर किए गए परिवाद के आधार पर प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा भाटपाल निवासी श्री तुलाराम मौर्य और बस्तर निवासी श्री सुखदास को नेगोशियेबल, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।
इस मामले के संज्ञान में आते ही कलेक्टर डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी के माध्यम से जांच के आदेश देने के साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री जीआर मरकाम ने बताया कि किसानों को जमानत की राहत मिलने के बाद अब जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और किसानों के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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