छत्तीसगढ़राजनीति

विधानसभा उप निर्वाचन 2019 जिले में धारा 144 प्रभावशील

सीजीटाइम्स। 26 अगस्त 2019

दंतेवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर जिले में धारा 144 को लागू करने के लिये आदेश पारित किया है। जिसके तहत धारा 144 तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी 29 सितम्बर 2019 की रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण जिले में लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा के लिये उप निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। जिसके तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा में 23 सितम्बर सोमवार को मतदान तथा 27 सितम्बर शुक्रवार को मतगणना नियत है। विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्ण ढंग से सम्पादित करने सहित मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर-दबाव के निर्भयतापूर्वक करने के लिये कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व जिला प्रशासन का है। दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला एक आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सली प्रभावित अति संवेदनशील इलाका है। इस हेतु विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना किसी रोक-टोक, डर-दबाव के निर्भीक होकर अपने मतों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को नियंत्रित किया जाये साथ ही चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता का पालन भी सही ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। इसे मद्देनजर रखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू किया जाना आवश्यक है। धारा 144 के तहत निर्वाचन समाप्ति की अवधि तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्ति धारक हों, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारी एवं जवान इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्तियों के समूह के द्वारा उक्त अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा धरना, रैली एवं आमसभा इत्यादि के आयोजन की अनुमति तथा इसमें कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने समुचित कार्यवाही और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी दन्तेवाड़ा को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश सम्पूर्ण जिले की आम जनता को सम्बोधित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एकपक्षीय पारित किया जाता है, चूंकि समयाभाव और परिस्थितियों के कारण पृथक से कोई पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

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