स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये सहयोग प्रदान करें- जनरल ऑब्जर्वर श्री चकमा
सीजीटाइम्स। 08 सितंबर 2019
दंतेवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए स्वतन्त्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सम्पन्न कराने के लिये अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधी सहयोग प्रदान करें। यह बात सामान्य प्रेक्षक श्री प्रताप चकमा ने कलेक्टोरेट के सभागार में आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक के दौरान अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कही। बैठक में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री प्रसान्ता गिरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव सहित निर्वाचन दायित्व से जुड़े अधिकारी और अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दलों के प्रति प्रतिनिधी मौजूद थे।
बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्री प्रताप चकमा ने कहा कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अतएव भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना हमारा दायित्व है। इस दिशा में अभ्यर्थी और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधी भी चुनाव व्यवस्थाओं के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये सहभागिता निभायें। जनरल ऑब्जर्वर श्री चकमा ने अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने सहित चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये सजगता बरतने का आग्रह किया। वहीं मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता के लिये जानकार व्यक्तियों को नियुक्त करने का आग्रह अभ्यर्थियों से किया।
बैठक में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री प्रसान्ता गिरी ने अभ्यर्थियों से निर्वाचन व्यय सम्बन्धी जानकारी नियमित तौर पर संधारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि वाहन, रैली, सभा सहित प्रचार-प्रसार सम्बन्धी सभी कार्यों के व्यय का लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से रखें। मतदान दिवस के पूर्व तीन बार निर्वाचन व्यय का लेखा मिलान किया जायेगा। उन्होंने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये वाहनों के उपयोग, रैली, सभा इत्यादि का अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाये। उन्होंने निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा का ध्यान रखे जाने का आग्रह अभ्यर्थियों से किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने बैठक में आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के साथ ही कोलाहल अधिनियम, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन किये जाने पर बल दिया। उन्होंने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रभावशील होने की स्थिति के मद्देनजर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का आग्रह किया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये सरकारी परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं करने की जानकारी देते हुए निजी सम्पतियों में झंडे-बैनर इत्यादि लगाने के लिये सम्बंधित परिसम्पत्ति के मालिक से लिखित सहमति लिये जाने कहा। उन्होंने स्टार प्रचारकों के बारे में पूरी जानकारी देने पर बल देते हुए 21 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे के बाद बाहर के प्रचारकों और कार्यकर्ताओं को जिले की सीमा से बाहर भेजने का आग्रह किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने प्रचार-प्रसार के लिये बैनर-पोस्टर, पेम्पलेट इत्यादि प्रकाशन के पूर्व अनुमति लेने की जानकारी देते हुए कहा कि बैनर-पोस्टर, पेम्पलेट में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन के लिये मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से अनिवार्यतः सर्टिफिकेशन कराये जाने कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था के के लिये पर्याप्त सुरक्षा बलों की उपलब्धता सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने संवेदनशील इलाका होने के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का परिपालन करने पर बल देते हुए कहा कि प्रचार-प्रसार के लिये अभ्यर्थियों और प्रचारकों के किसी भी क्षेत्र में जाने के 24 घण्टे पहले अवश्य सूचना दी जाये, ताकि सम्बंधित क्षेत्र में समयपूर्व एरिया डोमिनेशन सहित रोड ओपनिंग पार्टी लगायी जा सके। इसके साथ ही अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक डॉ पल्लव ने स्टार प्रचारकों के भ्रमण प्लान सहित सम्बंधित का सम्पर्क नम्बर अनिवार्य रूप से 24 घण्टे पहले उपलब्ध कराये जाने का आग्रह अभ्यर्थियों से किया।
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