बिना वैध अभिवहन पास के रेत परिवहन करते 04 वाहनों पर खनिज विभाग का हंटर

जगदलपुर। कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 25 मई को बस्तर जिले के बकावण्ड तहसील के बजावण्ड क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए 04 वाहन चालकों के विरूद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

इस दौरान प्रभारी खनि अधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन के तहत् 04 प्रकरण को बिना वैध अभिवहन पास के चालकों द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिजमय वाहनों को जप्त किया गया है। उक्त सभी प्रकरणों को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत् दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग के द्वारा जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है। अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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Dinesh KG
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