गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 08 वाहनों पर प्रकरण दर्ज

Ro. No. :- 13171/10

जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार में 4 जुलाई व 07 जुलाई के दौरान जिला खनिज विभाग के जांच दल द्वारा जिले के जगदलपुर, कोड़ेनार क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूनापत्थर, रेत के 05 प्रकरण तथा तहसीलदार बकावण्ड द्वारा अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत के 03 प्रकरण कुल 08 प्रकरणों पर अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रभारी खनि अधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन के कुल 08 प्रकरण को बिना वैध अभिवहन पास के चालकों द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त किया गया उपरोक्त सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियमावली खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जा रहा है। पूर्व में भी विभाग द्वारा जिले के खनिज ठेकेदारों खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
Back to top button
error: Content is protected !!