सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर होगी कार्यवाही
जगदलपुर। बस्तर जिले में धारा 144 लागू होने के कारण पान का ठेला. चाय ठेला, गुपचुप ठेला, फल ठेला, किराना के दुकान रोड के किनारे के होटलों, शहर के समस्त बाजारों में, रोड में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों का जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी लोगों द्वारा धारा 144 के नियमों का पालन नहीं करने और पान ठेले में गुटका, तंबाकू, सिगरेट, पान का सेवन कर यहां-वहां थूकने पर अब प्रशासन द्वारा 100 रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल द्वारा आदेश जारी कर दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बस्तर जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिले में धारा 144 लागू होने के पश्चात कही भी पांच से अधिक लोगों का जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परन्तु प्रायः देखा जा रहा है कि पान का ठेला. चाय ठेला, गुपचुप ठेला, फल ठेला, किराना के दुकान रोड के किनारे के होटलों, शहर के समस्त बाजारों में, रोड में सार्वजनिक स्थानों परपांच से अधिक लोगो का एकत्र होना एवं सुरक्षित दूरी का पालन न करना जारी है, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लोगो द्वारा पान ठेलों में पान,सिगरेट, गुटका, तम्बाकू आदि का प्रयोग कर रास्ते पर यहां वहाँ थूका जा रहा है जिससे कोरोना वायरस फैलने की संभावना बनी रहती है, जो महामारी अधिनियम का उल्लंघन है।
आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक रूप से सील कर, बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उल्लंघन करने वाले व्यक्ति-प्रतिष्ठान के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किया जाएगा। पान ठेले में गुटका, तंबाकू, सिगरेट, पान का सेवन कर यहां-वहां थूकने पर 100 रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विकय प्रतिबंध और निर्बन्धन) विनिमय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।