अधिनियम की विसंगति से पार्षद नहीं बन सकते हैं, महापौर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान में बाधित करते हैं, उम्र की विसंगतियां, पार्षद के लिए उम्र की अहर्ताएं 21 वर्ष एवं महापौर पद की अहर्ताएं 25 की प्रावधान बन रही है बाधा
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से पार्षदों के माध्यम से किए जाने के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के…