जगदलपुर। कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिले में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शनिवार शाम को एक संसोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब कपड़ा, जूता चप्पल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइलस, फैंसी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल व एकाकी दुकानों को सोमवार सुबह 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है। आदेश के मुताबिक सप्ताह में पांच दिन व्यवसायी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन के दौरान गैस, पेट्रोल मेडिकल सेवाएं, पशुचारा, दूध, न्यूज पेपर हॉकरों को छूट रहेगी। अन्य सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी। दुकान संचालन के दौरान दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंसिग के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

देखें आदेश…


दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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