जगदलपुर शहर में बढ़ाई गई सख़्ती, 02 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों से प्रशासन ने लिया जुर्माना व कराया कोरोना टेस्ट

जगदलपुर। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत् कंटेनमेंट जोन में आंशिक संशोधन के तहत् दोपहर 02 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति सोमवार से क्रियाशील हो गयी है। उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना वायरस के नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से मुस्तैद होकर इसके लिए जरूरी उपाय किये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री बंसल के निर्देशानुसार जिले में केवल अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति की ही छुट प्रदान की गई है।

राजस्व पुलिस एवं अन्य संबंधित विभाग के अमला पूरे समय ड्यूटी में तैनात होकर नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे है। आज थोड़ी छुट देने से लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना भूल रहे थे। प्रशासन ने इसके देखते ही सक्ती बढ़ा दी। बेवजह घुमने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले तथा बिना मास्क के दिखाई देने वाले लोगों का मेडिकल टीम द्वारा कोरोना टेस्ट करवाया गया तथा कई लोगों पर जुर्माना वसूल किया गया। शहर के मुख्य बैंक कार्यालयों के सामने मोबाईल कोरोना कंट्रोल टीम के द्वारा बैंकों के हितग्राहियों का कोरोना जांच किया गया। दुकान खोलने के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सक्त रवैया अपना कर दो बजे दुकान बंद करवाने की कार्रवाई की गई।

इसके अलावा कुछ जगहों में सभाएं व शादी समारोह आयोजित करने के लिए भी जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। बडे़परोदा, बड़ेमोरमा, में बिना अनुमति के आयोजित शादी में पांच हजार तथा मांझीपदर नानगुर में 6000 का जुर्माना वसूली की गई। तोकापाल और दरभा तहसील में सोमवार को की गई चालानी कार्यवाही के तहत् लगभग 6590 रूपए जुर्माना वसूली की गई।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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Dinesh KG
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