रेत व चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 07 वाहनों पर बस्तर जिले के खनिज जांच दल ने की कार्रवाई, 05 टिप्पर और 02 ट्रेक्टर जप्त

जगदलपुर। जिला खनिज जांच दल द्वारा 06 एवं 07 जून को जिले के बेलगांव, जगदलपुर और नगरनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान रेत और चूना पत्थर के अवैध परिवहन करते 07 वाहनों को जप्त कर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिनमें पाचं टिप्पर और दो ट्रेक्टर शामिल हैं।


प्रभारी खनि अधिकारी ‘हेमंत चेरपा’ ने बताया कि इनमें टिप्पर क्रमांक सीजी 17 डीए 1796, सीजी 17 केपी 2381, सीजी 17 केटी 3365 और सीजी 17 केजे 0383 और ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 17 केआर 2891 व एक अपंजीकृत ट्रेक्टर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इसके साथ ही टिप्पर क्रमांक सीजी 18 एच 2030 और सीजी 17 केआर 2891 में चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर खनिज के साथ वाहनों का जब्त किया गया है।


इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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