केशलूर क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लौह अयस्क और रेत का अवैध परिवहन करते 04 वाहन जप्त

जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 23 एवं 26 जून को जिले के केशलूर क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान लौह अयस्क और रेत के अवैध परिवहन करते चार वाहनों को जप्त कर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।


प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इनमें 26 जून को केशलूर क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लौह अयस्क का अवैध परिवहन करते हुए टिप्पर क्रमांक सीजी 04 जेडी 4641, सीजी 04 एल्क्यू 8833 के साथ ही 323 जून को रेत का अवैध परिवहन करते हुए टिप्पर क्रमांक सीजी 26 एच 1171 और सीजी 17 केपी 2498 को पकड़ा गया।


इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
error: Content is protected !!