मुरुम का अवैध उत्खनन पर प्रकरण दर्ज, चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते चार वाहन जप्त

जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा रविवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस दौरान मुरुम का अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही गौण खनिज चुना पत्थर के अवैध परिवहन करते चार वाहनों को भी जप्त कर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि मुरुम के अवैध उत्खनन का मामला कुड़कानार का है। यहां बालेंगा निवासी हेमनाथ बघेल और बेलर निवासी नवल मंडावी द्वारा मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा था । मामले में जेसीबी क्रमांक सीजी 17 जी 7040 और टिप्पर क्रमांक सीजी 17 18 एच 2272 को जब्त किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में चुना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एच 2405, हाईवा क्रमांक सीजी 18 एल 2351, सीजी 18 एल 5493 और सीजी 22 सी 0288 को जब्त करने की कार्यवाही की गई।

इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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