कार डीलर ने मनचाहा गाडी नंबर दिलवाने वसूले थे 5 हजार, वादा पूरा न करने पर डीलर पर 4 हजार का जुर्माना, फोरम ने सुनाया फैसला, वसूले पैसे भी करने होंगे वापस

Ro. No. :- 13171/10

जगदलपुर। शहर के होण्ड़ा कंपनी के डीलर द्वारा मनचाहा गाड़ी नंबर दिलवाने का भरोसा दिलवाकर इसके लिए 5000रूपये वसूल कर वादा भूलने पर कार कंपनी के डीलर पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 4000 का जुर्माना ठोका है। वसूले गए 5000 रुपए वापस लौटाने का भी आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने होंडा कार कंपनी के स्थानीय और क्षेत्रीय डीलर के खिलाफ कार खरीददार धरमपुरा निवासी क्षैतिज पांडे की शिकायत को सही पाया।

फोरम चेयरमैन जीके कुंजाम और सदस्य छबिलेश्वर जोशी ने एक राय में पाया कि कार बेचने वाले डीलर ने उपभोक्ता से कार की कीमत के अलावा 5000रूपये इस बात के वसूले थे कि उन्हें मनचाहा रजिस्ट्रेशन नंबर दिलवा देंगे।

क्षैतिज पांडे ने बताया कि काफी लिखा पड़ी और चक्कर लगाने के बाद कार कंपनी ने उपभोक्ता से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कार का एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता। डीलर ने स्वीकार किया कि उससे भूल हो गई और वह रकम लौटाने के साथ ही भूल चूक की एवज में कार के लिए अतिरिक्त सामग्री जैसे सीट कवर, स्टेपनी कवर, टेफलॉन आदि मुफ्त में देंगे। उपभोक्ता ने डीलर कंपनी को वायदे के मुताबिक उक्त कार्य करने को कहा तो वह मुकर गया। कार डीलर ने यह बचाव भी
लिया कि अतिरिक्त सामाग्री लगवाने उपभोक्ता कार लेकर आया ही नहीं।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने कार कंपनी को वादा ना निभाने और अतिरिक्त सामग्री ना देने का जिम्मेदार ठहराया। फोरम ने कार कंपनी को आदेश दिया कि वह कार खरीददार को वसूले गए 5000रू. लौटाए। साथ ही इस पर 9 फीसदी साधारण ब्याज भी अदा करे। उपभोक्ता को मानसिक रुप से परेशान करने पर कुल 4000रूपये जुर्माना ठोका गया।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
Back to top button
error: Content is protected !!