‘जिला उपभोक्ता फोरम’ में सदस्य नियुक्ति हेतु 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य

बीजापुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता फोरम बीजापुर में एक अनारक्षित महिला तथा एक अनारक्षित मुक्त सदस्य की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यथिर्यों से 10 अक्टूबर 2021 तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के जरिये आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला बीजापुर में आमंत्रित किया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्य नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए।

आवेदक की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। आवेदक क्षमतावान, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान एवं कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बीजापुर जिले के निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद पर निर्णय का अंतिम अधिकार सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को होगा। आवेदन प्रपत्र एवं अन्य जानकारी जिले की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीजापुर डॉट जीओव्ही डॉट इन पर लॉगिन कर देखी जा सकती है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
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