मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खनिज विभाग की चौतरफ़ा कार्रवाई, अवैध परिवहन करते दर्जन भर से अधिक वाहन जप्त

जगदलपुर। प्रदेश में खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निर्देश जारी किये गये है। निर्देश के परिपालन में कलेक्टर रजत बंसल के आदेशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों तारापुर, करीतगांव,जगदलपुर मार्ग, धनपुंजी, जगदलपुर, चपका,चोकावाड़ा और कोड़ेनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया जिसमें खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर 01 नग पोकलेन को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है तथा गौण खनिज रेत के 09 वाहन, चूनापत्थर के 02 वाहन, मुरूम के 02 वाहन कुल 12 वाहन अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।जिन 13 वाहनों के ख़िलाफ़ टिप्पर क्रमांक सी.जी. 17 एच 2603, सी.जी. 17 एच 3491, सी.जी. 17 एच 2603 ,सी.जी. 18 एच 1557, सीजी 17 केयु 8336 में खनिज रेत का, हाइवा सीजी 17 एच 3099 और सीजी 04 जेडी 8172 में मुरूम, हाइवा सीजी 17 केयू 2723 में चूनापत्थर इसके अलावा तीन अपंजीकृत महेन्द्रा ट्रैक्टर व ट्रैक्टर सी.जी. 05 जी 3347 में रेत का और टिप्पर क्रमांक सी.जी. 17 एच 1390 में चुना पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था जिन्हें खनिज विभाग ने ज़ब्ती की कार्यवाही की है।


खनि प्रभारी अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि कलेक्टर बंसल की अध्यक्षता में 05 जनवरी को जिला खनिज टास्क फोर्स की बैठक लेकर अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा खनिज विभाग को निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में तहसीलदार बकावण्ड के नेतृत्व में राजस्व एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम तारापुर के भसकली नदी में अवैध रेत उत्खनन करते पाये जाने पर कार्यवाही करते हुये 01 पोकलेन वाहन को सील किया गया तथा 01 नग ट्रैक्टर वाहन, 02 नग टिप्पर वाहन पर कार्यवाही करते हुये कुल 03 वाहन जप्त किया गया है।


उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जांच दल से खनि निरीक्षक देवेन्द्र साहू, खनि सुपरवाईजर बालमुकुन्द मिश्रा एवं खनि सिपाही डिकेश्वर खरे व सीताराम नेताम मौजूद थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के खनिज ठेकेदारों/खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच किया जा रहा है।

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दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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