कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक, आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन व्यय संबंधी जानकरी दी

दंतेवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। इस हेतु निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा सभा,रैली,वाहन ईत्यादि के लिए नियमानुसार अनुमति ली जाये। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने सभी मान्यतप्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी जानकारी देते हुए कही। उन्होने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है।

निर्वाचन संपन्न होने तक उक्त धारा प्रभावशील रहेगी। लायसेंस अस्त्र-शस्त्रों को तत्काल संबंधित थाने में जमा कराना होगा। इसके साथ ही जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील हो गयी है, अतएवं विशेष परिस्थिति में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा के द्वारा दी जायेगी। किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नही किया जायेगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी देते अवगत कराया गया कि शासकीय परिसम्पतियों पर बेनर पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिंग्स नहीं लगाया जा सकता है। स्थानीय निकायों के होर्डिंग्स संरचना में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही निजी-संपत्ति में बेनर पोस्टर लगाये जाने संबंधित संपत्ति मालिक की सहमति लेना अनिवार्य है। इन प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को देना आवश्यक है। इस दौरान सभा,रैली,वाहन के लिए अनुमति लेने की बारे में अवगत कराया गया। वहीं पेम्पलेट पेास्टर,बेनर छपवाने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र मेें आवेदन प्रस्तुत करने कहा गया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिला शुरू होगा तथा 23 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। 26 अक्टूबर को नामाकंन दाखिल से नाम वापसी ली जावेगी। 12 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 11 दिसंबर को मतगणना होगी। उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। बैठक के दौरान आमसभा रैली सहित प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्रियों टेंट, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पोस्टर पेम्पलेट, वाहन ईत्यादि के लिए दर निर्धारण किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीआर राठौर, डिप्टी कलेक्टर आरपी चौहान सहित निर्वाचन दायित्व से जुडे़ नोडल अधिकारी तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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