रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन-2018 में किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतदान मशीन पर मतपत्र इकाई के प्रतीक चिन्ह को पहचानने में असमर्थ है या उचित सहायता के बिना उपयुक्त बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, अगर पीठासीन अधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है तो वह मतदाता को उसकी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसार मत प्रदान करने के लिए अपने साथ किसी ऐसे सहयोगी को मतदाता कोष्ठ में ले जाने की अनुमति दे सकता है जिसकी उम्र आठरह साल से कम न हो।
बशर्ते, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाताओं के सहयोगी के रूप में उसी दिन किसी भी मतदान केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले कि किसी भी व्यक्ति को इस नियम के तहत किसी भी दिन निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। उस व्यक्ति को यह घोषणा करनी होगी कि मतदाता की ओर से उनके द्वारा दर्ज मत को वह गुप्त रखेगा और उसने इससे पहले किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी भी अन्य मतदाता के सहयोगी के रूप में काम नही किया है। सभी कार्रवाई का पीठासीन अधिकारी को फार्म 14 ए के तहत सभी मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा।
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