जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के.द्वारा शुक्रवार को हड़ताल में गए 296 स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत् स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21अगस्त 2023 से हड़ताल में है एवं इस कारण से लोकहित-नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु दो सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है।

जिसके बाद भी अधिकारी – कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-6 एवं नियम-7 एवं छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 296 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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