जगदलपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम के. ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने अथवा करवाए जाने पर पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

चुनावी सभाओं में एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनिविस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी जगदलपुर को सम्पूर्ण अनुभाग के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बस्तर को अनुभाग बस्तर एवं बकावंड के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी तोकापाल को सम्पूर्ण अनुविभाग और अनुविभागीय दण्डाधिकारी लोहण्ड़ीगुड़ा को सम्पूर्ण अनुविभाग को सक्षम प्राधिकारी बनाकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हेतु लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी से ही अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि 05 दिसम्बर 2023 तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा तथा तत्काल प्रभावशील होगा।

Dinesh KG (Editor in Chief)

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By Dinesh KG (Editor in Chief)

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