11 व 12 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

जगदलपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के प्रथम चरण अंतर्गत मतदान दिवस 12 नवम्बर तथा मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 11 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन (प्री सर्टिफिकेशन) जिला स्तरीय/राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या व्यक्ति 11 तथा 12 नवम्बर को राजनैतिक विज्ञापन का प्रकाशन प्रिंट मीडिया में तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की विषयवस्तु का अधिप्रमाणन मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के द्वारा न कर लिया गया हो। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
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4 thoughts on “11 व 12 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

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