मॉडिफाइड बुलेट की सवारी पड़ रही भारी, बस्तर-पुलिस ने की 50 से अधिक चालकों पर कार्यवाही

थाने में ही लगवाना पड़ रहा ऑरिजिनल साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त कर समझाईश के बाद छोड़ रही यातायात पुलिस

दिनेश के.जी., जगदलपुर। शहर में घूम-घूम कर उत्पात मचाने वाले बाइकर्स पर बस्तर पुलिस इन दिनों सख़्ती से कार्रवाई में जुट गयी है। बुलेट बाइक के साइलेंसर के जरिए पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने और प्रेशर हॉर्न लगाकर घूम रहे चालकों के खिलाफ अब यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सराहनीय पहल की है। ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर, हॉर्न लगाकर शोर मचाने वालों पर कार्रवाई शुरू की है, जहां चालकों पर लगने वाली चलानी कार्रवाई के अलावा उनकी मोटरसाइकिल जब्त की जा रही है। इस बीच मोटरसाइकिल को छुड़वाने पहुंचे चालकों को यातायात पुलिस द्वारा थाने में ही मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को बदलकर कंपनी की ओरिजिनल साइलेंसर व हॉर्न लगवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस दी जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान चालक द्वारा स्वयं ही मैकेनिक का प्रबंध कर साइलेंसर बदलवाया जा रहा है। साथ ही पुराने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जप्त करने की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस कर रही है।


  • यातायात प्रभारी ‘अभिजीत सिंह भदौरिया’ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बुलेट बाइक के साइलेंसर के माध्यम से हल्ला मचाने और पटाखों की आवाज निकालने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। जिस पर नकेल कसने की तैयारी बस्तर-पुलिस द्वारा की जा रही है। ट्रैफिक टीआई ने बताया कि बीते दो दिनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों पर लगभग 55 मामलों में कार्रवाई की गई है। जिसमें चालानी कार्यवाही के साथ ही मॉडिफाई साइलेंसरों और प्रेशर हॉर्न्स को भी जब्त किया गया है।
जब्त किए गए साइलेंसर

गौरतलब है कि बुलेट बाइक के साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के जरिए उत्पात मचाने और पटाखों की आवाज निकालने वाले वाहनों की वजह से आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। इधर यातायात पुलिस ने अपील की है कि पावर बाइक, बुलेट इत्यादि मोटर साइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई कर तेज आवाज निकालने वाले साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, कार में ब्लैक फिल्म और सायरन भी न लगायें। साथ ही वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही लगायें, जिससे कि आगामी दिनों में होने वाली चालानी कार्रवाई से आमजन को असुविधा न हो।

Dinesh KG (Editor in Chief)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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