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रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित – बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के.

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शांति समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

जगदलपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने शांति समिति की बैठक में आयोजन कर्ताओं से चर्चा के दौरान कहा कि त्यौहार को सौहाद्र पूर्ण वातावरण में मनाया जाना है इसमें सभी समुदाय की सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला कार्यालय में आयोजित शांति समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, नगर निगम आयुक्त श्री हरेश मंडावी, सीएसपी श्री पुष्कर,एसडीएम जगदलपुर श्री भरत कौशिक सहित गणेश उत्सव के आयोजक समिति के सदस्य, डीजे के संचालक और ईद ए मिलाद (मिलाद – उल – नबी) के लिए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में गणेश की स्थापना के लिए आयोजक समितियों को कहा गया कि गणेश के पंडाल बनाते वक्त आवागमन को निर्बाध गति से जाने की सुविधा और सजावट की वजह से वाहनों की निकासी में दिक्कत नहीं होने के व्यवस्था करने कहा गया। पंडालों में आयोजक समिति की सदस्यों की पर्याप्त संख्या रखने, आपातकालीन सम्पर्क नंबर का प्रदर्शन, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करने भी कहा गया। गाड़ी में डीजे लगाकर चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार करने के निर्देश दिए, निर्देशों का पालन नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही प्रशासन द्वारा किया जाएगा। विसर्जन के एक दिवस पूर्व गणेश पंडाल समिति द्वारा थाना को सूचना देना होगा। गणेश के विसर्जन के लिए भी रूट का भी निर्धारण किया गया, जिसमें छोटे वाहनों से विसर्जन करने वालों के लिए खड़कघाट को चिन्हाकित किया गया है और बड़े वाहनों में गणेश विसर्जन करने वाले जगदलपुर-आसना मार्ग के पुल का उपयोग करेंगे।बैठक में मुस्लिम समुदाय के साथ ईद ए मिलाद उत्सव के लिए स्थल चिन्हाकन हेतु प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरांत अनुमति देने पर सहमति बनी।

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