भालू से बर्बरता करने वालों को सबक, वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, दो गिरफ्तार 

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भालू के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई, वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

जगदलपुर। भालू के साथ क्रूरता और उसकी हत्या के मामले में प्रकाशित समाचारों के आधार पर उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वनमंत्री केदार कश्यप ने इसे अक्षम्य अपराध मानते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर के नेतृत्व में त्वरित जांच शुरू की गई, जिसमें वायरल वीडियो के आधार पर घटना सुकमा जिले की संभावित पाई गई। जांच दल ने सघन अभियान चलाकर दो आरोपियों — वंडो भीमा और चंडो देवा को चिह्नित किया, जो दुर्गम नक्सल प्रभावित ग्राम पुट्टेपाड़ के निवासी हैं।

जांच के दौरान आरोपियों के फरार होने की आशंका को देखते हुए तेलंगाना सीमा तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों के सहयोग से तलाशी अभियान तेज किया गया और सतत प्रयासों के बाद दिनांक 14 अप्रैल 2025 को दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 9982/21 दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस मामले में भालू को घायल करने वालों की सूचना देने वालों को ₹10,000 का इनाम देने और नाम गोपनीय रखने की घोषणा भी की गई थी, जिससे जांच में सहयोग मिला।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वन्य जीव हमारे अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी शासन, वन प्रशासन के साथ वनों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की भी है। भालू के साथ की गई क्रूरता अत्यंत दुखद और निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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