बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग पर सख्ती, 24 घंटे में हटाने का निगम का निर्देश

जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर ने शहर में बिना अनुमति लगाए जा रहे विज्ञापन होर्डिंग और ट्रॉली पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। विगत दिनों आई आंधी-तूफान के कारण कई विज्ञापन ट्रॉली सड़कों पर गिर गई थीं, जिससे यातायात बाधित हुआ और दुर्घटना की आशंका बनी रही। इसे गंभीरता से लेते हुए निगम ने निर्देश दिया है कि सभी विज्ञापन ट्रॉली 24 घंटे के भीतर हटाई जाएं, अन्यथा जप्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में बिना अनुमति विज्ञापन होर्डिंग लगाना अवैधानिक कृत्य है। विज्ञापन लगाने के लिए निगम से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही, प्रत्येक होर्डिंग पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम तथा विज्ञापन लगाने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करना भी अनिवार्य किया गया है।
प्रतिबंधित क्षेत्र:
- चांदनी चौक
- एयरपोर्ट चौक
- पनामा चौक
- सिटी कोतवाली चौक
- संपूर्ण डिवाइडर
- विद्युत पोल एवं पेड़ों पर फ्लेक्स
इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के फ्लेक्स या होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों या जन्मदिवस के अवसर पर भी बिना अनुमति कोई विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा। निगम ने यह भी कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महापौर संजय पांडे और राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जगदलपुर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी नागरिक निगम के नियमों का पालन करें। अवैध होर्डिंग्स से शहर की स्वच्छता रैंकिंग भी प्रभावित होती है। सभी नागरिक मिलकर शहर के विकास में योगदान दें।