सीजीटाइम्स। 14 मार्च 2019

जगदलपुर। लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में किए जाने वाले प्रचार-प्रसार तथा पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक कल बुधवार को कलेक्टोरेट में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समिति के नोडल अधिकारी श्री प्रभात मलिक की अध्यक्षता में सम्पन हुई, जिसमें प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार एवं पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, सिनेमा घर, ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वाईस काल, मैसेज, वेब पेज और सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से होने वाले प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को विज्ञापन जारी करने के लिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना पूर्व प्रमाणन के उपरोक्त माध्यमों में राजनैतिक विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक इलेक्ट्रानिक माध्यमों से राजनैतिक विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले प्रमाणन के लिए समिति के समक्ष तीन दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति, संगठन अथवा समूह के लिए यह समय सीमा सात दिन पूर्व होगी। समिति प्रमाणन के लिए प्रस्तुत विज्ञापन में संशोधन करने के लिए कह सकती है। इसी तरह प्रिंट मीडिया में मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान के दिन राजनैतिक विज्ञापन जारी करने के लिए समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया एकांउट जैसे फेसबुक, टिवटर, यू ट्यूब, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, की जानकारी देनी होगी। समिति इस पर भी निगरानी रखेगी। समिति पेड न्यूज पर भी कड़ी निगरानी रखेगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

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By दिनेश के.जी. (संपादक)

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8 thoughts on “राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार पर होगी कड़ी निगरानी, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण (एम.सी.एम.सी.) समिति गठित”

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