वृहद लोक अदालत में चेक बाउंस के 118 प्रकरणों का हुआ निराकरण

Ro. No. :- 13171/10

सीजीटाइम्स। 20 अप्रैल2019

जगदलपुर। न्यायालयो में लंबित चेक बाउंस के प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण के लिए शनिवार 20 अप्रैल को जगदलपुर में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमे पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामे से 118 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में एक करोड़ 73 लाख 25 हजार की राशि समाहित थी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के प्रकरणों का पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामे से निराकरण के लिए पूरे प्रदेश में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जगदलपुर में 20 अप्रैल को लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालतों में इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय में चार खण्डपीठ गठित किए गए और इन खण्डपीठों में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत चेक बाउंस के 868 प्रकरण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 118 प्रकरणों का मौके पर पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह से निराकरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि चेक बाउंस में धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामला प्रमाणित पाए जाने पर अनावेदक को दो वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है तथा जो चेक जारी किया गया है, उस चेक की रकम का दोगुना तक जुर्माना भी हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह से निराकरण किया जा सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है और पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द्र भी बना रहता है। इस लोक अदालत में 138 प्रकरणों का निराकरण हो जाने से दोनों पक्षों को समय और धन की बचत हुई।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
Back to top button
error: Content is protected !!