छत्तीसगढ़

कमिश्नर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जनदर्शन में प्राप्त जनशिकायतों के निराकरण की समीक्षा की, समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर सौ रूपए प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का प्रावधान, लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा में सेवा प्रदान करें-श्री खलखो

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सीजीटाइम्स। 24 अपै्रल 2019

जगदलपुर। बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री अमृत कुमार खलखो ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य शासन की प्राथमिकता का विषय है और आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता भी है। श्री खलखो ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी को प्रतिदिन एक सौ रूपए के मान से जुर्माना देना होगा। इसलिए इस अधिनियिम के तहत नियुक्त सभी नोडल अधिकारी और कर्मचारी इसे गंभीरता से लें और आवेदक को समय-सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री खलखो आज कमिश्नर कार्यालय में संभाग के सभी जिलों के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।

कमिश्नर श्री खलखो ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बनाया गया है। इसके अन्तर्गत जनता से सीधे जुड़े सभी विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही आवेदक को कितने दिनों में सेवाएं उपलब्ध करानी है, इसके लिए निश्चित समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। इसलिए इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारी से जुर्माना की राशि वसूलने के साथ ही अनुशासनात्क कार्यवाही भी की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत निराकृत आवेदनों अथवा उपलब्ध सेवाओं की आॅन लाईन प्रविष्ट की जाए और पाक्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन और कमिश्नर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं और सेवा प्रदान की निर्धारित समय-सीमा, सक्षम अधिकारी और अपीलीय अधिकारी आदि की जानकारी सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। श्री खलखो ने मुख्यमंत्री सचिवालय से आॅन लाईन जनदर्शन से प्राप्त जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। शिकायतों के निराकरण के बाद उसकी आॅन लाईन प्रविष्ट भी अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा आॅनलाईन जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की कमिश्नर कार्यालय द्वारा नियमित माॅनीटरिंग की जाएगी।
बैठक में कमिश्नर कार्यालय के उपायुक्त श्री जदुबीर राम, श्री एस.एस. सिदार, संभाग के सभी जिलों के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नोडल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

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