जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने लाॅकडाउन के अवधि के दौरान बस्तर जिले के कोई भी मकान मालिक द्वारा अपने किरायादारों से मकान किराया मांगे जाने तथा किराया के लिए परेशान करने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देष दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बस्तर जिले में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार के रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह आदेश प्रसारित किया हैै।
ज्ञात हो कि जिले में कई दैनिक मजूदरी कार्य में संलग्न लोगों के द्वारा मकान मालिकों द्वारा किराया मांगे जाने तथा किराया नहीं देने पर मकान खाली कराने के लिए परेशान किए जाने की समस्याओं से लगातार अवगत कराया जा रहा है। कलेक्टर ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले के कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक अपने किरायादारों से ना ही किराया मागेंगे ना ही किराया के लिए परेशान करेंगे। इसके अलावा किसी भी स्थिति में किरायादारों को मकान खाली करने की धमकी एवं दबाव नहीं डालेंगे। मकान मालिकों द्वारा अपने किरायादारों से किराया मांगकर परेशान करने पर इसकी सूचना अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दी जा सकती है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन किए जाने तथा आदेश का पालन नहीं करने पर मकान मालिक के ऊपर जुर्माना/दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, दण्ड राशि 10 हजार तक हो सकता है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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