जगदलपुर। माह अप्रैल एवं मई तक के दो महीने का एकमुश्त राशन वितरण के कार्य में कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करने पर जगदलपुर विकासखण्ड के घाटपदमुर शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन हेमंत सेठिया के विरूद्ध धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी जगदलपुर जी.आर. मरकाम ने शिकायत के उपरांत जांच के पश्चात हेमन्त सेठिया के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू किए गए लाॅकडाउन के दौरान आम लोगों को आसानी से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु महत्वाकांक्षी निःशुल्क चावल वितरण एवं किफायती दर पर अन्य खाद्य सामाग्री वितरण का कार्य शुरू किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी जी.आर. मरकाम ने बताया कि ग्राम पंचायत घाटपदमुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन श्री हेमन्त सेठिया द्वारा इस योजना के अंतर्गत 74 लोगों को राशन वितरण कर निर्धारित राशि 78 रूपए के बदले 100 रूपए लिया गया है। उन्होंने बताया कि श्री सेठिया ने सभी हितग्राहियों से 100-100 रूपए लेकर 22 रूपए की बचत राशि को वापस नहीं किया है।
श्री मरकाम ने बताया कि सेल्समेन द्वारा हितग्राहियों के बकाया राशि को नहीं लौटाने तथा स्वंय के व्यय पर 3 हजार रूपए में तौलकर्ता रखने की जानकारी सरपंच को भी नहीं दी गई है। ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूरे प्रकरण के जांच के उपरांत हेमंत सेठिया के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। श्री मरकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार अन्य उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल एवं मई माह के लिए दो महीने का राशन वितरण का कार्य निरतंर जारी है।
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