लाॅकडाउन शिथिलीकरण में दी गई कई दुकानों को खोलने की अनुमति, कार्य स्थल-दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था रखने के निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य

जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर एवं जिला दंड़ाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा भारत सरकार गृह विभाग के निर्देशानुसार लाॅकडाउन अवधि को बस्तर जिले में 03 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। बस्तर जिले को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में सम्मिलित किया गया है। ग्रीन जोन घोषित किए जाने के कारण जिले के आमजनों की सुविधा के दृष्टिगत 20 अप्रैल 2020 से लाॅकडाउन शिथिलीकरण किया गया है। जिसमें सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवा दुकानें, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि, कृत्रिम गर्भाधान इनसे संबंधित आवश्यक सप्लाई चेन, संबंधित निर्माण, आॅक्सीजन प्लांट, अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य, एंबुलेंस तथा स्वास्थ्यकर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का संचालन किया जाएगा।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों द्वारा कृषकों और कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियां, मंडी एवं उपमंडी तथा मंडी से लायसेंस प्राप्त क्रेता-विक्रेता, कृषि समितियां, कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कलपुर्जे विक्रय की स्थापनाएं, खाद, बीज एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी। हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकानें, मतस्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय, पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी। काजू एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल, डेयरी, दूध, संग्रहण, प्रोसेसिंग, गौशाला, कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी।

वित्तीय संस्थान में सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर से संबंधित सुविधा केन्द्र, बैंक सखी, डाकघर के संचालन की अनुमति होगी। गुड्स एवं कार्गो में सभी प्रकार के सामानों के परिवहन की अनुमति होगी। इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के कुरियर सर्विसेस, डोर-टू-डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार टोल प्लाजा 20 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा। टोल प्लाजा पर आवश्यक मास्क, सेनीटाइजर की व्यवस्था सनिष्चित करते हुए सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा।

निर्माण कार्य में मनरेगा के संबंधित कार्यो को जारी रखे जाएंगे। प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किये जाएंगे। सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, ग्रामीणा क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य (एनएमडीसी, रेलवे) शामिल है। निर्माण कार्य के लिए क्रेशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित दुकानों को सप्ताह में 02 दिन (सोमवार एवं गुरूवार) को खोला जा सकेगा। उन्हें भी समय की पाबंदी होगी। शहरी क्षेत्र जहां लेबर इन हाउस है, वहां कार्य करने की पृथक से अनुमति प्राप्त किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ईट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी।
अन्य आवश्यक कार्यालय में पुलिस, वन, नगर सेना, अग्निशमन सेवा, आपदा, जेल, नगर निगम के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग प्रमुखों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालयीन कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन किया जा सकेगा। पर्यटन स्थलों को प्रारंभ करना प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित होगा। भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग, ए.सी., कुलर मरम्मत, टायर पंचर दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेरिंग से संबंधित स्थापनायें को प्रारंभ किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढ़ाबों का संचालन सामाजिक दूरी, टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा।

उक्त स्थापनायें को शर्तो के अधीन संचालित की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जीवनावष्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की पूर्व में घोषित समय-सीमा समाप्त की जाती है। शहरी क्षेत्र के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने एवं बंद करने की अवधि पूर्ववत रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 01 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। थूकने पर 500 रूपए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना जमा करने के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है। कार्य स्थल, दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थलों-कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होगा प्रतिबंधित होगा। किसी भी गतिविधि के लिए जिले के बाहर श्रमिकों को लाना ले जाना प्रतिबंधित होगा। जिले के भीतर भी बड़ी संख्या में श्रमिकों का परिवहन नहीं किया जाएगा। यथासंभव स्थानीय व्यक्तियों से कार्य संचालन किया जाएगा और निर्माण स्थलों पर मजदूरों हेतु रूकने की व्यवस्था करनी होगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

5 thoughts on “लाॅकडाउन शिथिलीकरण में दी गई कई दुकानों को खोलने की अनुमति, कार्य स्थल-दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था रखने के निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य

  1. 714843 799003This was an incredible post. Actually loved studying your web site post. Your data was really informative and helpful. I think youll proceed posting and updating often. Looking forward to your subsequent one. 557092

  2. 484168 471541Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your internet site, how could i subscribe for a weblog site? The account helped me a appropriate deal. I had been slightly bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent thought 841824

  3. 384083 606836Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this before. So nice to get somebody with some original thoughts on this subject. realy we appreciate you starting this up. this fabulous web site are some issues that is required on the internet, somebody with slightly originality. beneficial work for bringing a new challenge on the world wide internet! 151087

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!