बस्तर जिले में 02 मई सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक एक दिवसीय कर्फ़्यू लागू, जिला दण्डाधिकारी ने किया संशोधित आदेश जारी

जगदलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ने की संभावना को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 मई सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक (अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) संपूर्ण बस्तर जिले कर्फ़्यू लगाए जाने का आदेश पारित किया। पूर्व में दो दिवसीय आदेश जारी किया गया था, जिसमें संशोधन के पश्चात कलेक्टर बस्तर ने एक दिवसीय कर्फ़्यू का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर डॉ. तंबोली ने बताया कि कर्फ़्यू के दौरान जिले में बैंक, मीडिया, अखबारों के वितरण, दूध वितरण व एम्बुलेंस की सेवा जारी रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

दिनेश के.जी. (संपादक)

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