रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन अवधि के दौरान आगामी 17 मई तक राज्य में संचालित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालन को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय,जिला परिवहन अधिकारियों को राज्य में संचालित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान को आगामी आदेश तक बंद रखने कहा गया है । विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेना होगा।
परिवहन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं परिवहन मुख्यालय से समय-समय पर जारी पत्रों के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन सेवा को बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 4 मई से दो सप्ताह की अवधि तक लॉकडाडन घोषित किया गया है।
291227 327510I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is truly informative ! Keep on putting up. 343263
570266 38981Exceptional post. I was checking constantly this blog and Im impressed! Quite helpful details specially the last part I care for such information considerably. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and very best of luck. 886817
586858 887572I admire your work , regards for all the valuable weblog posts. 287993