जगदलपुर। कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त एफ.एल.3 होटल बार एवं एफएल 7 सैनिक केंटिन को 4 मई से 17 मई तक पूर्णतः बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में बस्तर जिले के समस्त एफएल 3 होटल बार एवं एफएल 7 सैनिक केैंटिन में मदिरा विक्रय, परोसना, परिवहन धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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