दुकान संचालन की समयावधि में आंशिक संशोधन, प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

Ro. No. :- 13220/2

जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने बस्तर जिले में दुकान संचालन की समयावधि में संशोधन हेतु आदेश जारी किए हैं। अब सम्पूर्ण दुकान संचालन का समय प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। दुकान संचालन की शर्ते पूर्ववत होगी।

कार्यालय कलेक्टर के द्वारा पूर्व में 03 मई को आदेश जारी कर लाॅकडाउन अवधि में सम्पूर्ण बस्तर जिले में दुकान संचालन की अनुमति सशर्त प्रदाय की गई थी और 05 मई के आदेश में दुकान संचालन की अवधि प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश को परिवर्तित कर समयावधि को संशोधन किया गया।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..
Back to top button
error: Content is protected !!