पशु-पक्षी क्रय-विक्रय एवं श्वान प्रजनन संस्थानों को पंजीयन की उपरांत ही दी जाएगी संचालन की अनुमति

जगदलपुर। बस्तर जिले में संचालित समस्त पशु पक्षी क्रय विक्रय संस्थान एवं श्वान प्रजनन संस्थाओं को छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत प्रावधानित प्रीवेन्सन आप क्रुव्हलटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के अन्तर्गत बनाए गए डाॅग बीडिंग और मार्केटिंग रूल्स 2017 तथा पेट शाॅप रूल्स 2018 के अन्तर्गत पंजीयन के उपरांत ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बस्तर संभाग ने बताया कि 60 दिनों के भीतर इन संस्थानों के द्वारा छत्तीसगढ़ जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से पंजीयन नहीं कराए जाने पर संबंधित संस्थानों को सीलबंद करने कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए संबंधित संस्थान जिम्मेदार रहेंगे। पंजीयन से संबंधित जानकारी कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं चांदनी चैक जगदलपुर से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा www.awbi.in से पंजीयन फार्म डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनेश के.जी. (संपादक)

सिर्फ खबरें लगाना हमारा मक़सद नहीं, कोशिश रहती है कि पाठकों के सरोकार की खबरें न छूटें..

Dinesh KG
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4 thoughts on “पशु-पक्षी क्रय-विक्रय एवं श्वान प्रजनन संस्थानों को पंजीयन की उपरांत ही दी जाएगी संचालन की अनुमति

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